Sri Lanka: श्रीलंकाई सरकार को श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट ने जल्द स्थानीय चुनाव कराने का आदेश दिया है. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने श्रीलंका सरकार की आलोचना की. श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. मालूम हो कि श्रीलंका में पिछले वर्ष से 340 से ज्यादा स्थानीय निकायों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के सदस्यों और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने चुनाव न कराकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है. श्रीलंका में बीते वर्ष मार्च में स्थानीय चुनाव होने थे, लेकिन चुनाव आयोग ने आर्थिक तंगी और वित्त पोषण की कमी की वजह से चुनाव कराने से इनकार कर दिया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि इस दावे के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने वित्त विभाग को स्थानीय परिषद चुनाव कराने के लिए जरूरी धनराशि आवंटित करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थानीय चुनाव 21 सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों को बाधित किए बगैर आयोजित किए जाने चाहिए.