Allahabad University: श्रीराम और कृष्ण आज होते तो इस धारा में भेजता जेल, प्रो. हरिजन का विवादित बयान

Shubham Tiwari
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Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Allahabad University News: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम हरिजन ने भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है. बता दें कि हिस्ट्री डिपार्टमेंट के सहायक प्रोफेसर डॉ. हरिजन ने श्रीराम और श्रीकृष्ण को लेकर सोशल मीडिया X पर विवादित पोस्ट किया था. इसके बाद से वे विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं. यूनिवर्सिटी के छात्रों के अलावा बजरंग दल समेत तमाम हिंदू संगठन प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

जानिए पूरा मामला
आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में विश्व हिंदू परिषद (विहिप), हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल की संयुक्त शिकायत की गई. फिलहाल हिंदू संगठनों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है. बता दें कि प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में विक्रम हरिजन के खिलाफ शिकायत की है और गिरफ्तारी की मांग की है. फिलहाल मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विक्रम के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए यानी धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने, 295-ए यानी किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और आईटी एक्ट की धारा 66 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.

इसके पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान
गौरतलब है कि प्रोफेसर विक्रम हरिजन इससे पहले भी वह हिंदू भगवानों को लेकर काफी विवादित बयानबाजी कर चुके हैं. वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट ‘एक्स’ पर आए दिन हिंदू धर्म के देवी-देवताओं पर अभद्र और नफरती टिप्पणी करते रहते हैं. वहीं इस बार प्रोफेसर प्रोफेसर विक्रम विवाद में फंस गए हैं. विवादित टिप्पणी के मामला तूल पकड़ता जा रहा है. भगवान श्रीराम और कृष्ण पर विवादित टिप्पणी से ना केवल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में गुस्सा है, बल्कि हिंदू समाज भी नाराज है. हिंदू संगठन इस मामले में प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

जानिए क्या है आरोप
प्रोफेसर विक्रम हरिजन ने‘एक्स’ पर पोस्ट किया था कि यदि आज प्रभु राम होते तो मैं ऋषि शम्भुक का वध करने के लिए उनको आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेजता और यदि आज कृष्ण होते तो महिलाओं के साथ हैरेसमेंट के केस के लिए उनको भी जेल भेजता. बता दें कि इस मामले में जब प्रोफेसर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने संविधान के दायरे में रहकर ये पोस्ट किया था.

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