Gyanvapi Case: ज्ञानवापी फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज, तहखाने में पूजा की अनुमति देने के बाद रिटायर हुए जज

Shubham Tiwari
Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Gyanvapi Case: बीते बुधवार को ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने में हिंदुओं को पूजा-पाठ करने की अनुमति मिल गई है. इस फैसले से मुस्लिम पक्ष में नाराजगी देखी गई. उसने इस आदेश को अदालत में चुनौती देने का फैसला किया है. वहीं. इस फैसले को सुनाने के बाद वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए.

रिटायरमेंट के दिन लिया अहम फैसला

बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने रिटायरमेंट के दिन अहम फैसला दिया. उन्‍होंने ज्ञानवापी के व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ के अधिकार को लेकर सुनवाई की. इस दौरान उन्होंने हिंदू पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया. ये फैसला सुनाने के बाद अजय कृष्ण विश्वेश रिटायर हो गए. ज्ञात हो कि इस पर जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट में 30 जनवरी को दोनों पक्षों की बहस पूरी हुई थी.

जानिए किसे मिला पूजा का अधिकार

गौरतलब है कि जिला जज के तौर पर डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की वाराणसी में तैनाती 21 अगस्त 2021 को हुई थी. अपनी न्यायिक सेवा के आखिरी दिन अजय कुमार विश्वेश ज्ञानवापी पर फैसला देकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए. बताते चले कि अजय कुमार विश्वेश ने ही एएसआई (ASI) सर्वे का आदेश दिया था. अब ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का भी आदेश दिया है. तहखाने में पूजा पाठ करने का अधिकार व्यास जी के नाती शैलेन्द्र पाठक को दे दिया है.

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