Uttarakhand News: सीएम धामी के सख्त निर्देश, उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद पाएंगे जमीन

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Uttarakhand News: उत्तराखंड में इन दिनों समान नागरिकता संहिता और भू-कानून की चर्चा काफी तेज है. उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर बड़ा आदेश दिया है. बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में भू-कानून को लेकर लोगों का विरोध देखने को मिला था. भू-कानून के विरोध में देहरादून समेत कई जिलों में स्थानीय लोगों और कई समाज सेवी संस्थाओं ने रैली निकाली थी. इन सब के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा फैसला लिया है.

भू कानून को लेकर सीएम का आदेश

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है. धामी ने आदेश दिया है कि आगामी आदेश तक जिलाधिकारी उत्तराखंड से बाहर के व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति नहीं देंगे. जिसका सीधा मतलब है कि उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों के कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है. जानाकारी दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले उत्तराखंड में भूमि क्रय से पूर्व खरीदार के भूमि खरीदने के कारण पृष्ठभूमि के सत्यापन के उपरांत ही भूमि क्रय करने के निर्देश दिए थे.

सीएम ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने सरकारी आवास पर भू कानून को लेकर अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि भू-कानून के लिए बनाई गई कमेटी की ओर से बड़े पैमाने पर जन सुनवाई की जाए और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय ली जाए. भू-कानून के लिए विकेंद्रीकृत व्यवस्था के लिए गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर को भी शामिल किया जाए.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 154 में वर्ष 2004 में किए गए संशोधन के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो उत्तराखंड राज्य में 12 सितंबर 2003 से पूर्व अचल संपत्ति के धारक नहीं है. उन्हें कृषि व औद्यानिकी के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की जिला अधिकारी की ओर से अनुमति प्रदान किए जाने का प्रावधान है.

जिलाधिकारियों को सीएम धामी का निर्देश

गौरतलब है कि सीएम के निर्देश पर प्रदेश हित और अनहित में ये फैसला लिया गया है. प्रदेश में भू-कानून समिति की आख्या प्रस्तुत किए जाने तक या अग्रिम आदेशों तक जिलाधिकारी उत्तराखंड राज्य से बाहरी व्यक्तियों को कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से भूमि क्रय करने की अनुमति के प्रस्ताव में अंतिम निर्णय नहीं लेंगे. सीएम धामी ने निर्देश दिए कि समिति की ओर से विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों के सुझावों के आधार पर तेजी से ड्राफ्ट बनाया जाए. जब तक ये ड्राफ्ट नहीं तैयार होता है तब तक कृषि एवं उद्यान के उद्देश्य से जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है.

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