Ranveer Allahbadia: सु्प्रीम कोर्ट ने सोमवार को यूट्यूबर और पॉडकास्ट होस्ट रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने अल्लाहबादिया को अपना पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी है. बशर्ते कि वह अपने कंटेंट में मर्यादा बनाए रखें. सुप्रीम कोर्ट ने शर्त रखी है कि अल्लाहबादिया को एक अंडरटेकिंग देनी होगी, जिसमें वह यह सुनिश्चित करेंगे, कि उनके शो में नैतिकता का स्तर बना रहे, ताकि सभी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें.
रणवीर नहीं जा सकते विदेश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राहत इसलिए दी गई है क्योंकि इस शो से 280 लोगों की आजीविका जुड़ी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने विदेश यात्रा के मुद्दे पर फिलहाल कोई छूट नहीं दी है. अदालत ने कहा कि जांच में पूरा सहयोग देने के बाद इस मांग पर विचार किया जा सकता है. दरअसल यूट्यूबर रणवीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर कर आदेश के एक हिस्से को हटाने की मांग की थी, जिसके तहत उन्हें अपने शो को प्रसारित करने से रोका गया था. यूट्यूबर ने कहा था कि उनके पास 280 कर्मचारी हैं और यह उनकी आजीविका का सवाल है.
केंद्र सरकार को भी मिले अहम निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी कर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने केंद्र से ऑनलाइन सामग्री को विनियमित करने को कहा है और इसके लिए अदालत ने संबंधित लोगों से राय मांगने को कहा है. बता दें कि रणवीर अल्लाहबादिया ने यूट्यूबर और कॉमेडियन समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में अश्लील टिप्पणी की थी जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था. उन पर कई तरह की प्रतिबंध लगाए गए थे. अब कोर्ट के इस फैसले से अल्लाहबादिया को राहत मिली है.
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