Supreme Court: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने बीती 3 मई को कहा था कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार किया जा सकता है. ताकि, वे चुनाव प्रचार में शामिल हो सकें.
केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की तरफ से एडिश्नल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू दलीलें रख रहे हैं. सीएम केजरीवाल के वकील सिंघवी का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं और उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है.
जांच एजेंसी के सामने पेश न होना गिरफ्तारी का आधार नहीं हो सकता. वहीं एसवी राजू का कहना है कि गिरफ्तारी का फैसला सिर्फ जांच अधिकारियों का ही नहीं था, बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी इसका फैसला लिया गया था.
केजरीवाल 21 मार्च को अरेस्ट हुए, 1 अप्रैल से तिहाड़ में बंद
प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 22 मार्च को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया्. कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा, जो बाद में 1 अप्रैल तक बढ़ाई गई. कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था.
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