Swami Prasad Maurya: पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट के मामले में राहत देने से इंकार कर दिया है. कोर्ट ने पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका को यह कहते खारिज कर दिया है कि पहली नजर में उनके खिलाफ आरोप हैं, जिन पर ट्रायल कोर्ट में ही विचार हो सकता है. बता दें, मौर्य के खिलाफ कथित रूप से बेटी के बिना तलाक दूसरी शादी कराने, मारपीट व गालीगलौज के साथ जानमाल की धमकी व साजिश रचने का आरोप लगाया गया है.
स्वामी प्रसाद मौर्य पर ये लगा है आरोप
बता दें, शहर के सुशांत गोल्फ सिटी निवासी दीपक स्वर्णकार ने अदालत में स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा समेत अन्य के खिलाफ परिवाद दाखिल किया है और आरोप लगाया है कि वह और संघमित्रा 2016 से लिव इन रिलेशन में थे. दीपक ने ये भी आरोप लगाया है कि संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनको बताया था कि संघमित्रा की पहली शादी में तलाक हो चुका है. इसके बाद 3 जनवरी 2019 को उन्होंने संघमित्रा से घर पर शादी कर ली लेकिन जब बाद में उन्होंने इस शादी को विधि विधान से करने के लिए कहा थो उनके ऊपर जानलेवा हमला कराया गया.