Traffic Challan: दिल्ली वालों को चालान कटने के बाद उसे भरने या सेटल करने के लिए अब कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. घर बैठे ही आप इन कामों का निपटारा कर सकते हैं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैफिक चालान के लिए नया डिजिटल सिस्टम बनाया है. जिसके बदौलत वर्चुअल सुनवाई से लोगों को ट्रैफिक चालान (Traffic Challan) के मामले घर बैठे देखने में मदद मिलेगी. यह सहूलियत उन लोगों के लिए है जो जुर्माना भरना चाहते हैं या फिर समझौता करना चाहते हैं.
SC की ई कमेटी ने की थी वर्चुअल कोर्ट सिस्टम की शुरुआत
राजधानी दिल्ली में अप्रैल 2019 से लेकर 2023 के बीच नवंबर तक ट्रैफिक चालान के लिए बनाई गई 11 वर्चुअल कोर्ट ने 2.1 करोड़ से ज्यादा चालानों का निस्तारण किया गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के एक आधिकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने वर्चुअल कोर्ट सिस्टम शुरु किया था. इसके पीछे की वजह बिना कागजी कार्रवाई के चालानों का निपटारा करना और जुर्माने की रकम को ऑनलाइल भरना है.
ट्रैफिक चालान का निपटारा करना आसान
इस डिजिटल सिस्टम के चलते ट्रैफिक चालान का निपटारा करना काफी आसान हो गया है. कोर्ट की ई-कमेटी ने ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपके फोन पर एक मैसेज आता है. मैसेज में चालान की जानकारी और दो ऑप्शन (या तो जुर्माना भर दें या चालान को कोर्ट में चैलेंज करें) मिलता है.
अगर आप जुर्माना भरना चाहते हैं तो ई-चालान की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेमेंट कर जुर्माना भर दें. यदि आप चालान का विरोध करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाने कि जरूरत नहीं है, मामला अपने आप ट्रैफिक कोर्ट में चला जाएगा. कोर्ट में जज मोटर वाहन एक्ट के हिसाब से जुर्माना लगाएंगे या फिर माफ कर देंगे. यानी इसके लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
कैसे करें ऑनलाइन काम?
इसके लिए आपको दिल्ली जिला अदालतों की वेबसाइट www.vcourts.gov.in पर ऑनलाइन पेश होना होगा. आपको अपने ट्रैफिक चालान मामले की तारीख और डिजिटल ट्रैफिक कोर्ट की जानकारी भी दी जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, आप वर्चुअल कोर्ट में दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं या सबूत दे सकते हैं. अगर कोर्ट में जज जुर्माना लगाता है तो आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें :- ATMS की नजर से बचना नहीं होगा आसान, अब तक कटे 32 करोड़ रूपये के चालान