Section 144 imposed in Noida: 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव को लिए पहले चरण की वोटिंग होनी है. चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं. चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है. ऐसे में प्रशासन कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है. चुनाव को देखते हुए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है. इसके बारे में जानकारी गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने दी है. पुलिस के आदेश के अनुसार आगामी त्योहारों जैसे चैत्र नवरात्रि, ईद, अंबेडकर जयंती, रामनवमी के साथ-साथ नियोजित विरोध प्रदर्शन और इस बीच होने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चरण के कारण लगाए गए हैं.
आदेश में क्या?
पुलिस द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन सबके मद्देनजर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है. गौतमबुद्ध नगर में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है कि किसी भी शरारती तत्व को ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने से रोका जाए. प्रतिकूल माहौल बन सकता है.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अतिरिक्त डीसीपी हिरदेश कठेरिया ने बताया कि स्थिति की गंभीरता और तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए और समय की कमी के कारण किसी अन्य पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करना संभव नहीं है. इसलिए यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है.
किन चीजों पर रहेगा बैन
आपको जानना चाहिए कि धारा 144 लागू होने के बाद पांच और उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर मनाही होती है. इसी के साथ राजनीतिक या धार्मिक सहित अनधिकृत जुलूसों या प्रदर्शनों पर मनाही होती है. वहीं, इस आदेश के अनुसार सरकारी प्रतिष्ठानों के 1 किमी के दायरे में निजी ड्रोन के उपयोग को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, रॉड, तलवार और आग्नेयास्त्र ले जाने पर मनाही है.
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