Hit and Run Law: देश के कई राज्यों में नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस चालक और ट्रक चालक सड़क पर हैं. आपको बता दें कि इस नए कानून के तहत अब एक्सीडेंट कर के भाग जाने वालों के लिए कड़़ी सजा का प्रावधान किया गया है. अगर कोई हिट एंड रन का दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया गया है.
इस नए कानून के विरोध में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब सहित तमाम राज्यों में ट्रक और बस के चालक प्रदर्शन कर रहे हैं. यूपी में बस चालकों की हड़ताल 1 जनवरी से शुरू हो गई थी, जिसका प्रभाव यात्रियों पर देखने को मिला है. लगातार विरोध के चलते ट्रकों के पहिए थमने लगे हैं, जिससे रोजमर्रा के समानों की आपूर्ति में परेशानी देखने को मिल रही है.
हड़ताल का दिख रहा असर
देश के कई राज्यों में बस और ट्रक चालकों के विरोध के कारण जरूरी सामान की आपूर्ति पर असर पड़ रहा है. आने वाले समय में अगर ये विरोध जारी रहा तो दैनिक उपयोग की चीजों की किल्लत हो सकती है. आने वाले दिनों में हड़ताल के कारण फल, सब्जी और दूध जैसे रोजमर्रा की चीजों की बाजार में कमी देखने को मिल सकती है. हड़ताल का असर कई शहरों के पेट्रेल पंपों पर देखने को मिल रहा है. कई शहरों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है. आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों तक अगर हड़ताल जारी रही तो स्थिति और खराब हो सकती है.
क्या है हिट एंड रन कानून
हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने नया कानून संसद में पेश किया था. दोनों सदनों से पास होने और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद हिट एंड रन पिछले दिनों भारतीय न्याय संहिता में अब कानून बन चुका है. कुछ दिनों में ये कानून नए प्रावधान भारतीय दंड संहिता (IPC) के पुराने प्रावधानों की जगह ले लेंगे. इस कानून का कुछ लोगों ने स्वागत किया है तो देश के कई हिस्सों के ट्रक और बस चालकों ने विरोध शुरू कर दिया है.
दरअसल, नए कानून में प्रावधान है कि यदि सड़क दुर्घटना में किसी का निधन हो जाता है और एक्सीडेंट करने वाल ड्राइवर मौके से भाग जाता है, तो उसे 10 साल जेल की सजा हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ेगा. वहीं, अगर वो घायल व्यक्ति को अस्पताल तक ले जाता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी.
पहले क्या था कानून
गौरतलब है कि हर साल लाखों लोग सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाते हैं. इस बात का ध्यान रखते हुए सरकार ने हिट एंड रन कानून को और सख्त बना दिया है. नए कानून से पहले हिट एंड रन मामले में पहले दो साल की सजा का प्रावधान था और आसानी से जमानत भी मिल जाती थी. अब इस कानून में सजा का दायरा बढ़ाने के साथ सख्त कर दिया गया है. अब इसी सख्त प्रावधान का विरोध देश भर के चालक कर रहे हैं. इस कानून को लेकर सरकार की मंशा है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय रहते इलाज मिल जाता है तो उसकी जिंदगी बचाई जा सकती है.
देश के कई हिस्सों में नए कानून का विरोध
देश भर के कई राज्यों में इस नए कानून का विरोध किया जा रहा है. इस कानून का विरोध बस और ट्रक के चालकों के साथ टैक्सी और ऑटो ड्राइवर भी कर रहे हैं. बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये कानून निजी और सार्वजनिक वाहन दोनों पर समान प्रकार से लागू होगा. वाहन चालकों का कहना है कि किसी अप्रिय घटना के बाद अगर वो मौके से भाग जाते हैं तो वे सख्त सजा पाएंगे. अगर वो घटनास्थल पर रूकते हैं तो उनकी जान को खतरा है. चालकों का कहना है कि घटना के बाद मौके पर उपस्थित भीड़ हिंसक हो सकती है. इस वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है.
यह भी पढ़ें: Govt Job 2024: यूपी में खुल रहा नौकरियों का पिटारा, यूपी पुलिस के बाद अब इन पदों पर निकली बंपर भर्ती