Maharashtra: ‘असली शिवसेना’ का मामला, स्पीकर के फैसले को चुनौती देने SC पहुंचे उद्धव ठाकरे

Abhinav Tripathi
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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में अभी उठापटक का दौर जारी है. महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने शिंदे गुट को शिवसेना का असली हकदार बताया था. अब लोकसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती देने के लिए उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है.

दरअसल, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिवसेना को लेकर अपने फैसले में कहा था कि एकनाथ शिंदे का गुट ही असली शिवसेना है. अपने फैसले के दौरान विधानसभा स्पीकर ने कहा था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों और उद्धव ठाकरे गुट के 14 विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है.

उधर स्पीकर के फैसले को उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया था. उन्होंने यह भी कहा था कि आने वाले समय में लड़ाई जारी रहेगी. दरअसल, शीर्ष न्यायालय ने 11 मई के फैसले में शिंदे गुट के व्हिप भरत गोगावले की नियुक्ति को अवैध ठहराया था. नार्वेकर ने इसे वैध ठहराया है.

उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बागी नेताओं को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं को खारिज करने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जानकारी दें कि पिछले साल जून के महीने में अविभावित शिवसेना के 16 विधायक बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए थे. फिर बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गठबंधन कर के सरकार बना ली थी. एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बने थे. वहीं, बीजेपी नेता और पूर्ण सीएम देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने थे.

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