Sandeshkhali row: पश्चिम बंगाल में संदेशखाली गांव में जाने को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच तनानती का माहौल है. आज बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव जाने से रोक दिया गया है. जानकारी के मुताबिक वह कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद संदेशखाली गांव जा रहे थे. इसके बाद वह रास्ते में ही धरने पर बैठ गए हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि आज अगर हमलोग जाएंगे तो वहां पर बहुत कीड़े मकोड़े बाहर आ जाएंगे. इसलिए हमें नहीं जाने दे रहे हैं. पुलिस के पास कोई कारण नहीं है.
समाचार एजेंसी से मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक शुभेंदुअधिकारी ने कहा, ‘वे हाई कोर्ट को चुनौती दे रहे हैं… मैं यहां एक घंटे बैठूंगा और फिर हाई कोर्ट जाऊंगा. यह एक संवैधानिक उल्लंघन है. वे न्यायपालिका की अवज्ञा कर रहे हैं और हमारे संविधान को चुनौती दे रहे हैं.’
#WATCH | North 24 Parganas, West Bengal | BJP leader Suvendu Adhikari and other party MLAs stage a protest against the police and state government after they were stopped by police from going to Sandeshkhali. pic.twitter.com/UI2xjxxuh7
— ANI (@ANI) February 20, 2024
जिस दौरान वह संदेशखाली गांव जा रहे थे, पुलिस ने उनको रोका. इसके बाद वह धरने पर बैठ गए. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की अनुमति हमारे पास है और अभी तक आपको किसी अदालत का कोई आदेश नहीं मिला है. ये कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते. इसके बारे में दो बातें कहना चाहता हूं- आज सुबह नौ बजे से आपने नए सिरे से धारा 144 लागू कर दी है. लेकिन धारा 144 लगाने के इस आदेश से मेरा और शंकर घोष का कोई वास्ता नहीं है. माननीय हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि नेता प्रतिपक्ष और सिलिगुड़ी के विधायक शंकर घोष इस इलाक़े में जा सकते हैं.
#WATCH | West Bengal LoP Suvendu Adhikari and BJP MLA Shankar Ghosh proceed to Sandeshkhali in a boat as Calcutta High Court allows them to visit the area.
High Court says they can go to Sandeshkhali but they cannot take any party worker or supporter with them due to Section 144… pic.twitter.com/fOrFNafU42
— ANI (@ANI) February 20, 2024
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विधायक शंकर घोष नाव से संदेशखाली की ओर जा रहे हैं, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति दी. हाई कोर्ट का कहना है कि वे संदेशखाली जा सकते हैं लेकिन CrPC की धारा 144 के कारण वे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक को अपने साथ नहीं ले जा सकते.
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