HC ने दिया शाही ईदगाह के सर्वे का आदेश, तो नाराज दिखे औवैसी, बोले- ये कानून का मजाक…

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Asaduddin Owaisi on HC Verdict: आज मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया. इस फैसले के बाद शाही ईदगाह के परिसर के सर्वे का रास्ता साफ हो गया है. हिंदू पक्ष ने इस फैसले को अपनी जीत बताया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को खारिज कर दिया. इस सर्वे के अधिकारियों का चयन 18 दिसंबर को कोर्ट करेगा. इस फैसले पर सांसद असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है. उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताई है.

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क्या बोले ओवैसी
मीडिया रिपोर्ट्स से मिली जानकारी के अनुसार AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि इलाहाबाद HC ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दे दी है. मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद फैसले के बाद संघ परिवार की शरारतें बढ़ेंगी. यह तब हो रहा है कि जब पूजा स्थल अधिनियम ऐसी मुकदमेबाजी पर रोक लगाता है.

उन्होंने आगे कहा कि मथुरा विवाद दशकों पहले मस्जिद समिति और मंदिर के ट्रस्ट के बीच आपसी सहमति से सुलझाया गया था. चाहे वह काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ की टीले वाली मस्जिद, इन विवादों को एक नया गुट उछाल रहा है.

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कानून का बनाया जा रहा है मजाक
AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पूजा स्थल अधिनियम अभी भी लागू कानून है. बावजूद इसके एक नया गुट कानून और न्यायिक प्रक्रिया को मजाक बनाने का काम कर रहा है.

ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे का आदेश देना पड़ा? आगे उन्होंने एचसी के फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि देश में अब कोई कानून मायने नहीं रखता है. देश में मुसलमानों से उनकी गरिमा लूटने का काम जोरों से चल रहा है.

18 दिसंबर को तय होगी एडवोकेट कमीशन की रूपरेखा
फैसला आने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है. उन्होंने कहा कि कोर्ट ने मंजूरी दे दी है, अब शाही ईदगाह परिसर का सर्वे होगा.

इस सर्वे का काम सर्वे एडवोकेट कमीशन द्वारा किया जाएगा. इस सर्वे एडवोकेट कमीशन को लेकर उन्होंने कहा कि इसमे कितने लोग होंगे इसकी रूपरेखा 18 दिसंबर को कोर्ट तय करेगा.

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