Paytm पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना, FASTag से जुड़ा है मामला

Raginee Rai
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Paytm: हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पर कड़ी कार्रवाई की है. बैंकिंग‍ नियमों का पालन न करने के वजह से पेटीएम पर कई प्रतिबंध लगा दिया गया. इसी बीच पेटीएम को लेकर एक और खबर सामने आई है. एक व्‍यक्ति के Paytm FASTag में पर्याप्‍त बैलेंस था, इसके बावजूद भी टोल पर राशि डिडक्‍ट नहीं हुई और व्‍यक्ति को फाइन भरना पड़ा. इससे आहत शख्‍स ने पेटीएम के हेल्‍पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि पेटीएम कंपनी की ओर से कोई रिस्‍पांस नहीं दिया गया. इसके बाद शख्‍स ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट ने पेटीएम और इसके ऑपरेटर पर जुर्माना लगा दिया है.

 जानिए क्‍या है मामला

बता दें कि यह मामला बेंगलुरु का है. पेटीएम और कंपनी के ऑपरेटर पर जुर्माना लगाते हुए कंज्‍यूमर कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह पीड़ित पक्ष को ब्‍याज सहित पैसे रिफंड करे. साथ ही दस हजार रुपये बतौर जुर्माना भी दे. कंपनी को वह राशि रिफंड करने का आदेश दिया गया है, जो टोल प्‍लाजा पर व्‍यक्ति को बतौर जुर्माना भरा था.

29 फरवरी के बाद भी करेगा काम

Paytm के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने उपयोगकर्ताओं को आश्वासन दिया कि यह ऐप 29 फरवरी के बाद भी काम करेगा. एक्‍स पर एक ट्वीट में विजय शेखर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक पेटीएमर्स के लिए, आपका पसंदीदा ऐप काम कर रहा है, हमेशा की तरह 29 फरवरी के बाद भी काम करता रहेगा. कहा कि मैं, पेटीएम टीम के प्रत्येक मेंबर के साथ, आपके अथक समर्थन के लिए आपको सलाम करता हूं. हर चुनौती के लिए, एक समाधान है और हम ईमानदारी पूर्वक अनुपालन में अपने देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.  भारत भुगतान नवाचार और वित्तीय सेवाओं में समावेशन में वैश्विक प्रशंसा जीतता रहेगा, पेटीएमर्स के साथ सबसे बड़ा इसका चैंपियन.”

ये भी पढ़ें :- Tech News: Paytm को लेकर व्यापारियों में भारी कंफ्यूजन, जानिए क्या करें यूजर?

 

 

 

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