Data protection: आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और एक से ज्यादा अकाउंट्स हैं, तो ये खबर आपके लिए है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ऐसे यूजर्स के पर्सनल डेटा स्थायी रूप से हटवा सकती है. ऐसे अकाउंट्स हटाए जा सकते हैं, जो लगातार कम से कम 3 सालों से अकाउंट्स से दूर हों.
लागू हो सकता है ये नया रूल
जानकारी के मुताबिक, किसी यूजर ने तीन साल से अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो उस अकाउंट पर कार्रवाई हो सकती है. बता दें कि ये DPDP एक्ट का पार्ट है. यह कानून अगस्त में बनाया गया था. अब चर्चा है कि बाकायदा इसका एक्शन प्लान बनाया जा रहा है. इस नियम को ईकॉमर्स कंपनी, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, गेमिंग कंपनी और सभी सोशल मीडिया सभी कंपनियों पर भी लागू किया जा सकता है. अगर ऐसा होता है, तो इससे येभी पता चल जाएगा कि भारत में कितने एक्टिव यूजर्स हैं.
बनाने होंगे कम से कम 25 नियम
दरअसल, ये नियम खास तौर पर सोशल मीडिया के लिए ही बनाया गया है. इस अधिसूचित कानून के लिए कम से कम 25 नियम बनाने होंगे. इसमें सरकार को अधिकार है कि वो कोई प्रावधान या नियम बना सकते हैं, जिसे वो जरूरी समझें. इस नियम में बच्चों की उम्र को वेरिफाई करने का भी प्रावधान है, ताकि वो ऑनलाइन सभी चीजों तक न पहुंच सकें. अगर बच्चा 18 साल से कम उम्र का है, तो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी. हालांकि, ये थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि कानून में ये नहीं बताया गया है कि उम्र कैसे वेरिफाई होगी?