RBI on Indian Currency: भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपये के नोट चलन से वापस लेने के फैसले के बारे में सभी जानते हैं. आपको इसका प्रोसेस भी पता होगा. वहीं, बैंक भी नकली नोट से निपटने के लिए सतर्क हैं. आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वो जाली नोटों से निपटने के लिए केंद्रीय बैंक के मास्टर निर्देश का सावधानी से पालन करें. बावजूद इसके अगर आप बैंक 2000 रुपये के नोट जमा करते हैं या पाए जाते हैं, तो बैंक की तरफ से कड़ा एक्शन किया जाएगा.
दो हजार रुपये
2000 रुपये के नोट जमा कराते वक्त बैंकों के जरिए सभी नोटों को सटीकता और वास्तविकता के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा. इसके माध्यम से नकली नोटों का पता लगाया जा सकता है. आरबीआई का कहना है कि नकली नोटों का पता लगाने, उनकी सूचना देने और उनकी निगरानी करने के लिए 03 अप्रैल 2023 के मास्टर निर्देश में निहित निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए.
ये हैं आरबीआई के निर्देशों
आरबीआई के मास्टर निर्देशों की मानें तो अनुसार बैंक में नोटों की प्रामाणिकता मशीनों के माध्यम से होगी. कोई नोट नकली पाया जाता है तो ग्राहक को उसका कोई मूल्य नहीं मिलेगा, जो नोट नकली पाया जाता है उस पर COUNTERFEIT NOTE की मुहर लगाई जाएगी और उस नोट को निर्धारित प्रारूप में जब्त किया जाएगा. जिन नोटों को जब्त किया जाता है उनको अलग रजिस्टर में प्रमाणीकरण के तहत दर्ज किया जाएगा.
नकली नोट मिले तो ये होगा
नकली नोट ग्राहक को वापस नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा उन नोटों को बैंक शाखा के जरिए नष्ट भी नहीं किया जाएगा. वहीं अगर नकली नोटों को जब्त करने की प्रक्रिया में बैंक विफल रहता है तो उस बैंक को उसमें जानबूझकर भागीदारी के रूप में माना जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा. कोई नोट नकली मिलता है, तो बैंक शाखा ग्राहक को निर्धारित प्रारूप में एक्नॉलेजमेंट रसीद देगी. वहीं, नकली नोट के मामले में कैसे पुलिस को जानकारी देनी चाहिए, इस बाबत भी जानकारी दी गई है.