Kaam ki Baat: बिना वोटर कार्ड के भी कर पाएंगे मतदान, जान लीजिए नियम; कोई नहीं करेगा परेशान!

Abhinav Tripathi
Sub Editor, The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Lok Sabha Election 2024: देश में लोकतंत्र के सबसे पवित्र पर्व की शुरुआत कल से हो रही है. कल यानी 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण की 102 सीटों के लिए वोटिंग होगी. इसको लेकर नेताओं से लेकर वोटर्स तक सभी खुश हैं. कल यानी शुक्रवार को 21 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इन सब के बीच अगर आप भी उनमें से हैं जो वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन उनका वोटर आईडी कार्ड कहीं खो गया है. तो चिंता करने की बात नहीं है. वोटर कार्ड ना होने की स्थिति में भी आप वोट दे पाएंगे. आइए आपको बताते हैं कैसे?

क्या कहती है निर्वाचन आयोग की नियमावली

दरअसल, निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति वोटर कार्ड ना होने की स्थिति में 11 तरह के आईडी दिखा कर के वोट डाल सकता है. निर्वाचन आयोग के बताए दिशा-निर्देशों की मानें तो अगर किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है फिर भी वह कुछ अन्य दस्तावेजों के साथ वोट डाल सकता है.

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कैसे डाल पाएंगे वोट?

अगर किसी कारणवश आपके पास वोटर कार्ड नहीं तो चिंता करने की जरुरत नहीं है. क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की 11 फोटो आईडी दस्तावेजों में से कोई एक होने की स्थिति में आप वोट डाल सकते हैं. इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार का पहचान पत्र युक्त कार्ड, पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो युक्त आई कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, एनपीआर के जरिए RGI का जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, एमपी-एमएलए और एमएलसी के लिए जारी आधिकारिक आई कार्ड शामिल हैं.

वोट डालने के लिए जरुरी बात

आपको जानना चाहिए कि केवल वोटर कार्ड होने भर से आप वोट देने के अधिकारी नहीं हो जाते हैं. सबसे जरुरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए. अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वोटर कार्ड या 11 में से कोई भी पहचान पत्र होने की स्थिति में वोट देने का अधिकार नहीं होगा. अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप आसानी से कोई भी पहचान पत्र दिखाकर वोट दे सकते हैं.

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