New Year से पहले निपटा लें ये काम वरना बढ़ जाएंगी मुश्किलें, आयकर-बैंक समेत कई विभागों में होंगे बदलाव

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Rules changing in 2024: साल बदलने के साथ ही आयकर, बैंक लॉकर और आधार कार्ड के कई नियमों में भी बदलाव किए जाएगे. इन नियमों में कार भी है जिसकी कीमत बढ़ने वाली है. साथ ही सिम लेने की प्रक्रिया भी बदल जाएगी, जिसका असर सीधा आपकी जेब पर पड़ने वाला है. इससे बचने के लिए कुछ ऐसे कायर्ख्‍ है जिन्‍हें आपको 31 दिसंबर तक निपटा लेने की जरूरत है, तो चलिए एन कार्यो के बारे में…

लॉकर: संशोधित नियमों पर दस्तखत

बता दें कि रिवाइज्ड बैंक लॉकर समझौते पर साइन करने की आखिरी तिथि 31 दिसंबर 2023 है. दरअसल, लॉकरधारक यदि दस्तखत नहीं करते हैं तो लॉकर बंद हो जाएगा. आरबीआई ने 8 अगस्त 2023 को इसके लिए नए निर्देश जारी किए थे.

आईटीआर: जुर्माने के साथ भरने का मौका

वहीं, यदि बात करें वित्त वर्ष 2022-23 की, तो जिन लोगों ने भी इस वर्ष का आयकर रिटर्न (आईटीआ) अभी तक नहीं भरा है तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर इसे दाखिल कर सकते हैं. वहीं, अगर आपकी आय पांच लाख रुपये से अधिक है तो 5,000 रुपये जुर्माने के साथ आप रिटर्न भर सकते हैं. हालांकि पांच लाख रुपये से कम आय पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. हालांकि, पहले से दाखिल रिटर्न में बदलाव करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय है.

आधार कार्ड

बता करें यदि आधार कार्ड के अपडेट की तो आप 31 दिसंबर तक बिना किसी शुल्क के आप अपने आधार कार्ड में परिवर्तन कर सकते हैं. हालांकि इसके बाद 1 जनवरी, 2024 से इसके लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा.

कारें भी होंगी महंगी

दरअसल, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, मर्सिडीज और ऑडी सहित कई कंपनियों ने महंगाई का हलावा देकर 1 जनवरी 2024 से कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है.

नया सिम

 दूरसंचार विभाग ने 1 जनवरी से नया सिम कार्ड के लिए पेपर आधारित केवाईसी खत्म करने जा रहा है. 31 दिसंबर के बाद से ग्राहकों को नया सिम कार्ड लेने के लिए आधार आधारित डिजिटल केवाईसी करानी होगी.

पार्सल भेजना भी होगा महंगा

ब्लू डार्ट समेत एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स ब्रांड का संचालन करने वाले डीएचएल ग्रुप ने 1 जनवरी 2024 से पार्सल भेजने की सामान्य कीमत में  7 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है. इससे ग्राहकों के लिए पार्सल भेजना अब महंगा हो जाएगा.

पॉलिसी: आसान भाषा में मिलेगी जानकारी

दरअसल, बीमा कंपनियों को एक जनवरी से पॉलिसीधारकों को पॉलिसी की प्रमुख विशेषताएं एक निर्धारित फॉर्मेट और आसान भाषा में मुहैया करानी होगी. वहीं, बीमा नियामक इरडा ने शर्तों को स्पष्ट करने के लिए मौजूदा सूचनाओं को संशोधित किया है.

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