Animal Controversy: नहीं थम रहा 'एनिमल' का बवाल! HC ने क्यों भेजा Netflix और T-Series को समन

Animal Controversy: दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म 'एनिमल' की डिजिटल स्ट्रीमिंग और उसके सैटेलाइट प्रसारण पर रोक लगाने का अनुरोध को लेकर बड़ा एक्शन किया है.

निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की ये फिल्म एक दिसंबर 2023 को रिलीज हुई. इसके बाद इसे आगामी 26 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जाना है. 

कोर्ट ने फिल्म के सह-निर्माता 'सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड' और 'क्लवर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' को नोटिस जारी किया है.

न्यायमूर्ति संजीव नरुला ने कहा, "तीनों प्रतिवादियों को वादी द्वारा पेश किए दस्तावेजों को स्वीकार या अस्वीकार करने के हलफनामे दाखिल करने होंगे. इसके बगैर लिखित बयान रिकॉर्ड नहीं होंगे. 

ये है विवाद कोर्ट ने कहा, '' वादपत्र को वाद के रूप में पंजीकृत किया जाए. समन जारी किया जाए'' सिने 1 स्टूडियोज ने समझौते के उल्लंघन का दावा किया.

उसका कहना है कि उसे 1 रुपया भी नहीं दिया गया. सुपर कैसेट्स ने दलील दी कि वादी को 2.6 करोड़ रुपये दिए गए. इस बात को अदालत में नहीं बताया गया.

फिलहाल, सिने 1 के वकील की मानें, इस संबंध में पेश किए गए दस्तावेज ''प्रथम दृष्टया नकली और जाली''है.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख नियत की है. अगर कोई पक्ष अनुचित रूप से दस्तावेजों को अस्वीकार करता है, तो उसपर जुर्माना लगाया जाएगा. 

इस मामले में वादी की मानें, तो दोनों प्रोडक्शन हाउस ने फिल्म बनाने को लेकर एक समझौता किया था. 'सिने 1' का दावा है कि समझौते के तहत उसके पास मुनाफे की 35 प्रतिशत हिस्सेदारी थी.

वहीं, सुपर कैसेट्स के वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल ने कहा कि वादी ने फिल्म में कोई पैसा नहीं लगाया. फिल्म का सारा खर्च उनके मुवक्किल ने उठाया है.