Gold Loan लेने वालों के लिए बड़ी खबर, बस इतना ही मिलेगा नकद
NBFC Limit: अगर आपने कभी बैंक या एनबीएफसी से गोल्ड लोन लिया है या लेने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी से कहा कि वह इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से सोने के बदले लोन दें, लेकिन 20,000 से ज्यादा नकद भुगतान न करें.
रिजर्व बैंक ने इस हफ्ते की शुरुआत में गोल्ड के बदले लोन देने वाले फाइनेंसर व माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को सलाह ही है. उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 एसएस का अनुपालन करने को कहा है.
दरअसल, आयकर अधिनियम सेक्शन 269 एसएस में ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भुगतान के निर्दिष्ट तरीकों के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति से जमा या ऋण स्वीकार नहीं कर सकता है.
वहीं, सेक्शन 269 एसएस में नकदी की लिमिट 20,000 रुपये है. ये एडवाइजरी जारी करने के कुछ हफ्ते पहले RBI ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं जताईं थी. इसके बाद गोल्ड लोन मंजूर करने या वितरित करने से रोक दिया गया था.
इस मामले में मणप्पुरम फाइनेंस के एमडी और सीईओ वीपी नंदकुमार ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इसमें कैश लोन देने के लिए 20,000 रुपये की लिमिट दोहराई गई है.
सीईओ वीपी नंदकुमार ने कहा कि मणप्पुरम फाइनेंस के हाफ लोन ऑनलाइन दिये जाते हैं. इसके अलावा ब्रांच से मिलने वाले लोन को ग्राहक सीधे हस्तांतरण को प्राथमिकता देते हैं.
इंडेल मनी के सीईओ उमेश मोहनन ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि RBI द्वारा जारी निर्देश का पालन करने से पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. वहीं, ग्रामीण इलाकों में कई लोगों के औपचारिक बैंकिंग प्रणाली का हिस्सा न होने पर इस पर प्रभाव भी पड़ सकता है.
इसके अलावा ये निर्देश जाने-अनजाने हाशिए पर मौजूद लोगों को आपात स्थिति में भी गोल्ड लोन से पहुंच को भी बाधित करता है. इससे वित्तीय पहुंच सीमित हो सकती है.