Jaya Shetty हत्या मामले में Chhota Rajan को बेल, क्या जेल से निकलेगा बाहर?
बॉम्बे HC ने 2001 में मुंबई में होटल बिजनेस वुमेन जया शेट्टी की हत्या के सिलसिले में गैंगस्टर छोटा राजन की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर दिया.
आपको बता दें कि बुधवार को इस मामले में HC ने छोटा राजन को जमानत दे दी.
जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की बेंच ने छोटा राजन को जमानत के लिए 1 लाख का बॉन्ड भरने का निर्देश दिया. राजन दूसरे मामले में अभी भी जेल में ही रहेगा.
मई में एक स्पेशन कोर्ट ने होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
राजन ने सजा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. गैंगस्टर ने मांग की थी कि सजा को निलंबित किया जाए और अंतरिम जमानत दी जाए.
सेंट्रल मुंबई के गामदेवी में मौजूद गोल्डन क्राउन होटल की मालिक जया शेट्टी की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन गिरोह के दो कथित मेंबर्स ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
जांच में सामने आया था कि जया शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी से जबरन वसूली के लिए फोन आया था और पैसे न देने पर उसकी हत्या कर दी गई.
राजन, सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जे डे की हत्या के लिए पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इस समय वह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है.