अगर Google पर सर्च की ये उल्टी-सीधी चीजें, तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा

आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग अपने हर सवाल का जवाब गूगल पर ढूंढते हैं. 

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी हर ऑनलाइन गतिविधि पर नजर रखी जाती है? 

जी हां, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP), सर्च इंजन और साइबर सुरक्षा एजेंसियां ट्रैक कर सकती हैं. 

अगर आप गूगल पर कुछ गलत या गैरकानूनी चीजें सर्च करते हैं, तो यह आपको भारी पड़ सकता है.

यहां तक कि जेल जाने की नौबत भी आ सकती है. इसलिए सावधान रहें और इन चार खतरनाक सर्च टर्म्स से दूर रहने में ही भलाई है. 

भारतीय न्याय संहिता से पहले आईपीसी में डिजिटल अपराधों के लिए अलग से धाराएं तय नहीं थी जिन्हें बीएनएस में शामिल किया गया. 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 के तहत अश्लील सामग्री के प्रसार या बिक्री को अपराध माना गया है और इस पर कार्रवाई की जा सकती है.

अगर आप सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री शेयर करते हैं, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा गया है. 

ऐसे मामले में पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. 

वहीं, दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की कैद और दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है.

देश में डिजिटल अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आईटी एक्ट 2000 भी है. इसके तहत अगर आप गूगल पर ऐसी गतिविधि करते हैं, जो समाज के लिए खतरा है तो आपको जेल हो सकती है.