Tiranga Facts: अगर किया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का किया अपमान, तो भुगतनी पड़ेगी सजा?
आइए आपको बताते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब बना? तिरंगे के अपमान पर कितने साल की सजा का प्रावधान है.
स्वतंत्रता दिवस पर हर तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इससे जुड़े कई तथ्य हैं. आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में.
दरअसल, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को बना. तब भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के मौजूदा स्वरूप को भारतीय संविधान सभा की बैठक में स्वीकार कर लिया था.
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगा में पाए जाने वाले केसरिया, सफेद और हरे रंग का क्या महत्व है. आइए ज्योतिष के अनुसार जानते हैं इन रंगों का महत्व...
भारत के तिरंगे में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं. इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी होती है. बीच में नीले रंग का चक्र होता है.
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के की चौड़ाई का इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का अनुपात है. इसमें 24 तीलियां हैं. राष्ट्रीय ध्वज के चक्र को विधि का चक्र भी कहते हैं. इसे मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सारनाथ मंदिर से लिया गया है.
सार्वजनिक हो या किसी स्थान पर, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का अपमान करने पर सजा का प्रावधान है.
अगर तिरंगे के किसी हिस्से को जलाया या कुचला गया, तो ऐसा करने पर 3 साल की कैद के साथ ही जुर्माना लगाकर दंडित करने का प्रावधान है.