बिहार वालों की खैर नहीं! ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भरना होगा भारी जुर्माना

सड़कों पर वाहन चालकों के लिए कई सख्त नियम बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी लोग आए दिन इन नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं.

हालांकि, अब फिर से सख्ती दिखाते हुए बिहार के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक के नियमों में कुछ बदलाव किया है. जिसे वाहन चालकों को तगड़ा झटका लगा है.

इस नियम के तहत अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है, तो उसे और भी ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा. वहीं, कोई अगर दोबारा नियम तोड़ता है, तो उसकी खैर नहीं है.

बिहार के परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए नियम के मुताबिक, अगर कोई चालक पहली बार ट्रैफिक रूल तोड़ता है, तो उसे अधिक जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा.

लेकिन दोबारा नियम तोड़ने पर उसे डेढ़ गुना जुर्माना देना होगा. दो पहिया वाहन चालक को पहली बार नियम तोड़ने पर 1000 का जुर्माना देना होगा. वहीं, दूसरी बार उसे 1500 चुकाने पड़ेंगे.

तीन पहिया वाहन चालक को पहली बार नियम तोड़ने पर 1500 देना पड़ेगा. वहीं, दूसरी बार 2000 चुकाने होंगे.

हल्के मोटर वाहन चालकों को पहली बार नियम तोड़ने पर 2000. वहीं, दूसरी बार 3000 का जुर्माना चुकाना होगा.

हेवी मोटर वाहन चालकों को पहली बार नियम तोड़ने पर 5000. वहीं, दूसरी बार 10000 चुकाने होंगे.

इसके अलावा ट्रैफिक रूल तोड़ने वाले को 7 दिन के अंदर ही चालान जमा करना होगा. अगर चालक इसका उल्लंघन करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.