Noida Authority New Rule: अब धरी रह जाएगी बिल्डर की चालाकी, 10 प्रतिशत लेकर ही करनी होगी रजिस्ट्री

अगर आप भी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फ्लैट लेने का प्‍लान कर रहे हैं तो यह खबर आपको जरूर राहत देगी. जी हां, नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड मीट‍िंग में जल्द नया नियम बनाने की तैयारी की जा रही है. 

इस न‍ियम के बाद बिल्डर बायर्स के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे और उन्हें फ्लैट की बुकिंग करने के साथ-साथ उसकी रजिस्ट्री भी करानी होगी. इसके चलते सरकार को राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा. 

अक्सर देखा गया कि बिल्डर मुनाफा कमाने के लिए एक ही फ्लैट कई लोगों को बेच देता है. वो अपना तो मुनाफा कमा लेता है, लेकिन इससे राजस्व की बड़ी हानि होती है.

नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ वंदना त्रिपाठी ने बताया कि क्योंकि नोएडा में ट्राई-पार्टी एग्रीमेंट होता है. यहां जितनी बार भी फ्लैट बिकेगा प्राधिकरण को ट्रांसफर चार्ज देना होगा.

जिसे तकनीकी रूप से ट्रांसफर ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं. बिल्डर अब ये चालाकी नहीं कर सकेगा. नए नियम के तहत बिल्डर को एग्रीमेंट टू सेल करने के साथ ही बायर्स की रजिस्ट्री करानी होगी. 

इससे बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा. ऐसा करने से बायर्स का पूरा रिकॉर्ड प्राधिकरण में अपडेट हो जाएगा. इससे बिल्डर किसी दूसरे को फ्लैट नहीं बेच सकेगा.

यदि ऐसा नहीं करता है तो बायर्स को प्राधिकरण से टीएम कराना होगा और चार्ज देना होगा. दूसरा बायर्स को समय से फ्लैट मिलेगा. अब तक ये व्यवस्था लागू नहीं थी. 

ऐसे में बिल्डर धोखे से एक ही फ्लैट को कई बार बेचकर मुनाफा कमाता था. साथ ही बायर्स के साथ भी धोखाधड़ी होती थी. ऐसे कई मामले रेरा और नोएडा के थानों में दर्ज है.

नए नियम के तहत कोई बायर्स बिल्डर से फ्लैट खरीदने जाता है. बुकिंग के समय 10 प्रतिशत राशि देकर बिल्डर उसके पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल एक्सक्यूट करेगा. 

साथ ही इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के अनुसार स्टॉप ड्यूटी देते हुए इसे रजिस्टर कराना होगा. निर्माण पूरा होने के बाद पजेशन देते समय 100 रुपए के स्टांप पेपर पर पजेशन डीड रजिस्टर किया जा सकता है. 

नोएडा में सबसे बड़ी समस्या रजिस्ट्री नहीं होना है. यहां बिल्डरों ने प्राधिकरण का पैसा जमा नहीं किया. जिसके एवज में प्राधिकरण ने रजिस्ट्री रोक दी है.