Pakistan News: आजादी मार्च मामले में Imran Khan बरी, कोर्ट से मिली बड़ी राहत 

पाक जेल में कैद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आइए बताते हैं पूरा मामला.

इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने गुरुवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के संस्थापक इमरान खान और नेता शाह महमूद कुरैशी को आजादी मार्च केस से बरी कर दिया. 

पाकिस्तानी न्यूज चैनल की मानें, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट मलिक मुहम्मद इमरान ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था. 

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और अवामी मुस्लिम लीग प्रमुख शेख रशीद को बरी कर दिया. 

कोर्ट ने सदाकत अब्बास और अली नवाज अवान को आजादी मार्च मामले से बरी करने का भी आदेश दिया है. 

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी सहित अन्य कई पीटीआई नेताओं पर पुलिस ने आजादी मार्च से संबंधित विभिन्न एफआईआर में मामला दर्ज किया था.

जानकारी के मुताबिक, पुलिस और पीटीआई नेता के बीच झड़प के बाद आंदोलन के लिए पीटीआई के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने 42 मामले दर्ज किए थे.

दरअसल, 25 मई 2022 को 'हकीकी आजादी' के लिए इमरान खान ने एक मार्च निकाला था.  लेकिन इस मार्च से पहले पुलिस ने धारा 144 लगा दी थी. 

रास्ते को बंद करने के लिए शिपिंग कंटेनर रख दिए गए ताकि इमराख खान के इस मार्च को रोका जा सके.  

इसके बावजूद इमरान खान और साथ के अन्य नेताओं ने मार्च निकालने की कोशिश की थी. जिसके जवाब पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े. 

इस महीने की शुरुआत में ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में बरी किया था. 

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने सिफर मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाया था.

इस साल जनवरी में इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, तोशखाना और इद्दत मामलों में इमरान खान की सजा के कारण अभी जेल से रिहा होने की उम्मीद नहीं है.

2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान तोशाखाना मामले और इद्दत मामले सहित कई आरोपों में अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं.