चोरी करने पर काट दिए जाते हैं हाथ, रेप की है ये सजा; जानिए ब्रुनेई के कठोर कानून
भारत और ब्रुनेई के बीच 2024 में राजनयिक संबधों के 40 साल पूरे हुए हैं.
ऐसे में पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल-बोल्कैया के निमंत्रण पर ब्रुनेई आए हुए हैं.
बता दें कि ब्रुनेई कोई आम देश नहीं है. यहां के कठोर कानून की चर्चा दुनियाभर में होती है. आइए जानते हैं इस देश का कानून...
बता दें कि ब्रुनेई साउथ ईस्ट एशिया का एक छोटा सा देश है, जिसकी आबादी 5 लाख से भी कम है. लेकिन इस देश की गिनती सबसे अमीर देशों में होती है.
1984 में इस देश को आजादी मिली थी. इस देश में भी तालिबान और अरब के जैसे शरिया कानून के हिसाब से सजा दी जाती है.
इस देश में अगर कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं. वहीं, रेप की सजा मौत है. इसके अलावा LGBTQ की सजा पत्थरों से मार मारकर मौत है.
यहां मीडिया पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. यहां के समाचार पत्रों, पत्रकारों को सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है.
अगर इस देश में कोई मीडिया चैनल देशद्रोही चीजें दिखाता है या सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसे बैन कर दिया जाता है.
अगर इस देश में कोई मीडिया चैनल देशद्रोही चीजें दिखाता है या सरकार के खिलाफ जाता है, तो उसे बैन कर दिया जाता है.