Sexual Desire: हाई कोर्ट ने क्यों कहा- लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें?

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए नाबालिग लड़कियों को एक नसीहत दी है. कोर्ट ने उन्हें यौन इच्छा पर काबू रखने की नसीहत दी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने लड़कों को महिलाओं का सम्मान करने की सीख दी है.

दरअसल, कोर्ट ने नाबालिग के साथ शारीरिक संबंध बनाने के आरोपित को भी बरी कर दिया. आइए बताते हैं पूरा मामला.

बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में एक लड़के ने नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बनाए.

 जब संबंध बना तब लड़की की उम्र 18 साल से कम थी. इसके बाद में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया.

सितंबर 2022 में जिले सत्र अदालत ने नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध के आरोपी युवक को दोषी पाते हुए सजा सुना दी.

इसके बाद दोनों का मामला कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया.

मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस चित्तरंजन दास और पार्थसारथी सेन की पीठ ने फैसला सुनाया.

जस्टिस ने कहा, दो नाबालिगों ने सहमति से यौन संबंध बनाए थे. ये मामला शोषण का नहीं था.

अदालत ने कहा, "किशोरों को कामुकता से संबंधित मामलों के बारे में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है"

कामुकता के मामले में मार्गदर्शन की शुरुआत घर से होनी चाहिए. मां-पिता उनके पहले शिक्षक हो सकते हैं.

 यदि किशोरों और किशोरों को इस बारे में बताया जाएगा, तो संभवत: ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी.

इस दौरान हाई कोर्ट ने कहा- लड़कियां अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रण में रखें...