एक से ज्यादा PAN Card रखने से पैदा हो सकती है मुसीबत, लगेगा जुर्माना 

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने अथवा बैंक खाता खोलने या लोन लेने में पैन कार्ड एक जरूरी दस्तावेज है. 

इस पर 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक नंबर दर्ज होता है. इसे IT डिपार्टमेंट जारी करता है. हालांकि, पैन कार्ड आपके लिए मुसीबत का सबब भी बन सकता है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम के अनुसार, किसी व्यक्ति को एक से ज्यादा पैन कार्ड बनाने या रखने की अनुमति नहीं है. 

आपके नाम पर केवल 1 ही पैन कार्ड जारी हो सकता है. खास बात ये है कि ये किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता.

बावजूद इसके अगर आपके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, तो ये IT के नियमों का उल्लंघन है. इस मामले में जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

एक से ज्यादा पैन कार्ड होने से IT डिपार्टमेंट को उस व्यक्ति के टैक्स पैमेंट को कैलकुलेट करना और फाइलिंग ट्रैक करना मुश्किल होता है.

एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पर आईटी विभाग संबंधित के खिलाफ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत कार्यवाही कर सकता है. 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले पर 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है.

इसलिए ये सुनिश्चित करें कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड है. अगर अनजाने में एक्स्ट्रा पैन कार्ड बन गया है, तो आपको इसे सरेंडर कर देना चाहिए.