क्या अब 'सीमा भाभी' को भी लौटना होगा पाकिस्तान? यहां जानिए इसका जवाब

जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े एक्शन लिए हैं.

एक फैसले में भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए जाने वाले वीजा पर रोक लगा दी है और सार्क वीजा छूट योजना (SVES) को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है.

सार्क वीजा के तहत भारत की यात्रा करने वाले वीजाधारकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है. वहीं, अन्य वीजा धारक 1 मई तक पाकिस्तान लौट सकते हैं.

ऐसे में हर तरफ इस बात की चर्चा हो रही कि क्या पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को भी भारत छोड़ना होगा.

बता दें कि पाकिस्तान की सीमा हैदर नेपाल के रास्ते से भारत आई थी. वो सबसे पहले वह टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान के शारजहा से नेपाल पहुंची थीं.

नेपाल में कुछ दिन बिताने के बाद सीमा काठमांडू टू दिल्ली चलने वाली बस पर सवार हुई और अपने चार बच्चों के साथ भारत पहुंच गई.

यहां आकर सीमा ने सचिन मीणा से शादी कर ली और तब से ही वो भारत में रह रहीं.

सीमा भारत में बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के पहुंची थीं और उनका मामला अभी कोर्ट में लंबित है.

ऐसे में अगर सरकार सीमा के खिलाफ रिपोर्ट दायर करती है तो उन्हें बिना किसी वीजा या पासपोर्ट के भारत आने पर सजा भी हो सकती है या उन्हें वापस भी भेजा जा सकता है.