Dhruv Rathee की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, दिल्ली की अदालत ने जारी किया समन

दिल्ली साकेत कोर्ट ने बीजेपी मुंबई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर मानहानि मामले में यूट्यूबर ध्रुव राठी और अन्य को समन जारी किया है. 

आपको बता दें कि सुरेश करमशी नखुआ ने कथित तौर पर ध्रुव राठी को हिंसक और अपमानजनक ट्रोल के रूप में संदर्भित किया है. 

इसको लेकर न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने 19 जुलाई, 2024 को ध्रुव राठी और सोशल मीडिया बिचौलियों को 6 अगस्त के पेश होने के लिए समन और सीपीसी के नियम 1 और 2 के तहत नोटिस जारी किया.

इस मामले में वादी के अधिवक्ता राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा कोर्ट में पेश हुए. दरअसल, ध्रुव ने YouTube पर 'माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स एल्विश यादव, ध्रुव राठी' शीर्षक से वीडियो अपलोड किया.

मामला दर्ज होने तक इस वीडियो को 2,41,85,609 बार देखा गया तथा 2.3 मिलियन से अधिक लाइक मिले, जो हर मिनट बढ़ रहे हैं.

मामले में सुरेश करमशी नखुआ ने बताया कि ध्रुव ने दावा किया है कि PM मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर अंकित जैन, सुरेश नखुआ और तजिंदर बग्गा जैसे हिंसक अपमानजनक ट्रोल की मेजबानी की. 

इस वीडियो में हिंसक प्रवृत्तियों के बिना वादी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया. जाहिर तौर पर PM वादी के अनुयायियों में एक हैं. ऐसे में स्पष्ट है कि वीडियो में जनता के बीच वादी को नीचे लाने की प्रवृत्ति है.

मुकदमे में कहा गया है कि ध्रुव राठी द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों के कारण वादी की व्यापक निंदा और उपहास हुआ है. इससे उसके निजी और पेशेवर जीवन को अपूरणीय क्षति पहुंची है.