Bangladesh: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 15 अगस्त की छुट्टी पर लगी रोक

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Bangladesh: बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले बदले जा रहे हैं. अब बांग्‍लादेश के हाई कोर्ट ने देश में 15 अगस्त को घोषित किए गए सार्वजनिक अवकाश को रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय प्रभाग ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के तौर पर सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया गया था.

1996 से हुई थी शुरुआत

चीफ जस्टिस सैयद रेफात अहमद ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुनवाई के बाद सोमवार को यह आदेश जारी किया. बता दें कि साल 1996 में अवामी लीग पार्टी के सत्ता में आने के बाद, 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. हर साल यह दिवस मनाया जाता है.

क्‍यों मनाया जाता है राष्‍ट्रीय शोक दिवस

बांग्‍लादेश में राष्ट्रीय शोक दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि देश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार की इसी दिन हत्या कर दी गई थी. उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए शेख हसीना सरकार में इस दिन को सार्वजनिक अवकाश रूप में घोषित कर दिया. इसे श्रेणी “ए” के राष्ट्रीय दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा.

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