Bangladesh: बांग्लादेश के एक हाई कोर्ट ने 20 साल पहले राजनीतिक रैली में हुए घातक हमले के आरोपी पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे रहमान को बाइज्जत बरी कर दिया है. रविवार को तारिक रहमान समेत 48 लोगों को बरी किया गया है. दरअसल 20 पहले शेख हसीना की रैली पर हुए घातक ग्रेनेड हमले के आरोप में तारिक रहमान को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जबकि कई अन्य लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी. हाई कोर्ट ने निचली अदालत के 2018 के फैसले को पलटते हुए रहमान को बड़ी राहत दी है.
पुराने फैसले को बदलने में लगी अंतरिम सरकार
कोर्ट का यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब देश में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है. यह मामला बांग्लादेश की राजनीति के लिए काफी महत्वपूर्ण है. शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही मौजूदा सरकार लगातार पुराने फैसलों को बदलने में लगी है. वहीं कोर्ट भी सरकार का पूरा सहयोग कर रहा है.
शेख हसीना की रैलीमें हुआ था ग्रेनेड हमला
बता दें कि 21 अगस्त 2004 को राजधानी ढाका में आयोजित शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड हमला हुआ था. इसमें करीब 24 लोगों की जान चली गई थी. वहीं 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे. हमला शेख हसीना को निशाना बनाकर किया गया था. हालांकि उनकी जान बच गई.
साल 2018 में ढाका की एक अदालत ने लुत्फोज्जमान बाबर सहित 19 लोगों को मौत की सजा सुनाई. वहीं अन्य आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने ताहिक रहमान को भी उम्रकैद की सजा सुनाई. हालांकि रहमान भागकर लंदन चले गए. अब बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद वह जल्द ही बांग्लादेश आ सकते हैं और आने वाले चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
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