बांग्लादेश के हिंदू नेता चिन्मय दास को बड़ी राहत, राजद्रोह मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Chinmoy Krishna Das: बांग्लादेश की हाई कोर्ट से हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने चिन्‍मय दास को उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले में जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति मोहम्मद अताउर रहमान और न्यायमूर्ति मोहम्मद अली रजा की पीठ ने चिन्मय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह आदेश पारित किया.

बता दें कि यह याचिका चिन्‍मय दास के कानूनी वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने 23 अप्रैल को प्रस्तुत की थी, जिसमें उनके बिगड़ते स्वास्थ्य और बिना मुकदमे के लंबे समय तक हिरासत में रहने पर चिंता व्यक्त की गई थी.

जेल से बाहर आ सकते है पूर्व इस्‍कॉन नेता

वहीं, हिंदू नेता चिन्मय का प्रतिनिधित्व करने वाले एक अन्य वकील एडवोकेट प्रोलद देब नाथ के मुताबिक, पूर्व इस्कॉन नेता चिन्‍मय दास के हाई कोर्ट के फैसले के बाद कारागार से बाहर आने की संभावना है. जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय प्रभाग फैसले पर स्थगन आदेश जारी नहीं करता.

लंबे समय से हिरासत में थे चिन्‍मय दास

गौरतलब है कि बांग्‍लादेश के हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास को राजद्रोह के आरोपों के संबंध में कई हफ्तों से हिरासत में रखा गया था.दरअसल देश में 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से ही बांग्‍लादेश में अशांति बनी हुई है तथा देश के 50 से अधिक जिलों में सैकड़ों हमले हो चुके हैं. बता दें कि बांग्लादेश की कुल 17 करोड़ की आबादी में आठ प्रतिशत हिंदू हैं.

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