राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा बड़ा झटका, अमेरिकी अदालत ने “सिटिजनशिप ऑर्डर” पर लगाई रोक

Aarti Kushwaha
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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 Citizenship Order: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के “सिटिजनशिप ऑर्डर” पर गुरुवार को अमेरिकी अदालत के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दी है. इस ऑर्डर में ट्रंप  प्रशासन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वत: जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को कम करने वाला एक कार्यकारी आदेश जारी किया था. अर्थात प्रवासियों के बच्चों को अमेरिका में जन्म लेने पर मिलने वाली नागरिकता अब नहीं मिल सकेगी. हालांकि कोर्ट ने इस कानून को लागू करने से रोकते हुए इसे “स्पष्ट रूप से असंवैधानिक” करार दिया.

बता दें कि यह ट्रंप का सबसे अहम फैसला था, जिस पर उन्होंने अपने कार्यालय का पदभार संभालने के कुछ देर बाद ही हस्ताक्षर कि‍या था, लेकिन अब अमेरिका के जिला न्यायाधीश जॉन कफनॉर ने डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 4 राज्यों की याचिका पर ट्रंप प्रशासन को यह आदेश लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थाई निरोधक आदेश जारी किया है.

ट्रंप ने दिया था ये आदेश

खबरों के मुताबिक, अमेरिकी राष्‍ट्रपति का यह आदेश पहले ही 22 राज्यों के नागरिक अधिकार समूहों और डेमोक्रेटिक अटार्नी जनरल द्वारा दायर 5 मुकदमों का विषय बन चुका है, जिसमें इसे अमेरिकी संविधान का घोर उल्लंघन करार दिया गया है. वाशिंगटन के सहायक अटॉर्नी जनरल लेन पोलोज़ोला ने सिएटल में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अमेरिकी जिला न्यायाधीश जॉन कफनॉर से बहा कि इस आदेश के तहत आज पैदा होने वाले बच्चों को अमेरिकी नागरिकों में नहीं गिना जाता.

डेमोक्रेटिक अटार्नी जनरल ने बताया संविधान का उल्लंघन

उन्‍होंने न्यायाधीश से प्रशासन को ट्रंप के आव्रजन कार्रवाई के इस प्रमुख तत्व को लागू करने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने का आग्रह किया. ट्रंप के इस फैसले को चुनौती देने वालों का तर्क है कि उनकी कार्रवाई संविधान के 14वें संशोधन के नागरिकता खंड में निहित उस अधिकार का उल्लंघन करती है, जो यह प्रावधान करता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति उस देश का नागरिक है.

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