ट्रंप ने अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए बनाया नया नियम, उल्लंंघन करने पर खानी पड़ सकती है जेल की हवा

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Donald Trump: डोनाल्‍ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही अमेरिका में अवैध रूप से रहने वालों लोगों को सरकार सख्ती बरत रही है. ऐसे में अब विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप सरकार ने नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय से अमेरिका में रहे रहें विदेशी नागरिकों को खुद को रजिस्टर कराना होगा. यदि वो ऐसा नहीं करते है, तो उनपर जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर उन्‍हें जेल भी जाना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, उन्हें देश से डिपोर्ट भी किया जा सकता है.

अमेरिका में विदेशी नागरिको को लेकर यह नया आदेश होमलैंड सिक्योरिटी विभाग जारी किया है, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल गवर्नमेंट के अंतर्गत खुद को रजिस्टर कराना होगा. ऐसा न करने पर इसे एक अपराध माना जाएगा.

क्‍या है ट्रंप प्रशासन के नए नियम में सजा का प्रावधान?

होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने स्‍पष्‍ट रूप से यह संदेश दिया है कि जो भी अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं वो या तो खुद ही देश से निकल जाए यो खुद को डिपोर्ट कर लें. होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप और अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है.

उन्‍होंने अपने पोस्‍ट में लिखा कि यदि आपको अंतिम निष्कासन का आदेश मिल गया है और उसके बाद भी आप अमेरिका नहीं छोड़ते हैं तो आपको प्रति दिन के हिसाब से 998 डॉलर का जुर्माना देना होगा. वहीं, अमेरिका से खुद को डिपोर्ट करने में फेल होने पर 1000 से 5000 डॉलर के बीच जुर्माना देना होगा, या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है.

एच-1 बी वीजा-छात्र परमिट पर क्या होगा असर?

ट्रंप सरकार का ये फैसला उन लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं करेगा जो H-1B या छात्र परमिट जैसे वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं. हालांकि अन्य विदेशी नागरिकों पर ये नियम लागू होगा. दरअसल, एच-1 बी वीजा पर जब कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, लेकिन तय सीमा के भीतर देश से बाहर नहीं जाता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.

कानूनी आव्रजन के मिलेगा मौका

अमेरिका में लागू किए गए इस नियम के चलते अब छात्रों और H-1B वीजा धारकों को समय रहते कागजी कार्रवाई को पूरा करना होगा. होमलैंड सुरक्षा विभाग के मुताबिक स्व निर्वासन सुरक्षित है. आप अपनी शर्तों पर फ्लाइट से जा सकते हैं. अगर आप अवैध विदेशी के रूप में स्व-निर्वासन करते हैं तो अमेरिका में कमाए गए पैसे को अपने पास रखें. वहीं, स्व-निर्वासन भविष्य में कानूनी आव्रजन के लिए अवसर खोलेगा और ऐसे निर्वासित व्यक्ति सब्सिडी वाली उड़ान के लिए भी पात्र हो सकते हैं.

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