Donald Trump को गुप्त धन मामले में मिली बड़ी राहत, राष्ट्रपति चुनाव तक अदालत ने टाली सजा

Shivam
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Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Hush Money Case: गुप्त धन मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक, नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक अदालत ने ट्रंप की सजा को टाल दिया है. बता दें कि ट्रंप को पहले 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी. वहीं, मामले में अब नई तारीख नवंबर में तय की गई है. मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने डोनाल्‍ड ट्रंप की सजा को 26 नवंबर तक के लिए स्थगित किया है.

चार पन्नों के फैसले में न्यायाधीश मर्चन ने बताया, वह ‘किसी भी उपस्थिति से बचने के लिए सजा को स्थगित कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो कि कार्यवाही आने वाले राष्ट्रपति चुनाव से प्रभावित हुई है या प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जिसमें प्रतिवादी एक उम्मीदवार है.’ न्यायाधीश मर्चन ने कहा कि न्यायालय एक निष्पक्ष और अराजनीतिक संस्था है, उनके फैसले को किसी भी सुझाव को खारिज कर देना चाहिए.

ट्रंप के वकीलों ने याचिका दायर कर मामले में संघीय अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. उन्होंने तर्क दिया कि दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचने के अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति को दंडित करना चुनाव में हस्तक्षेप होगा. तर्क दिया कि चुनाव के बाद तक उनकी सजा में देरी करने से उन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के राष्ट्रपति प्रतिरक्षा फैसले के कारण उनकी सजा को पलटने और मामले को खारिज करने के बचाव पक्ष के अनुरोध पर मर्चेन के नियमों के बाद अगले कदम पर विचार करने का समय मिलेगा. शुक्रवार को अपने आदेश में, मर्चन ने उस पर निर्णय 12 नवंबर तक के लिए टाल दिया.

बता दें, ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पोर्न अभिनेता स्टॉर्मी डेनियल्स को 130000 अमेरिकी डॉलर के गुप्त भुगतान को छुपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में मई में दोषी ठहराया गया था. डेनियल्स का दावा है कि एक दशक पहले लेक ताहो में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में मुलाकात के बाद उनके और ट्रंप के बीच यौन संबंध बने थे.

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