Donald Trump: अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस (पोर्न स्टार केस) में अमेरिकी न्यायालय ने दोषी ठहराया है. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जेल जाने से बच गए. दरअसल, न्यूयॉर्क के जज जुआन मर्चन ने पोर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को पैसे देकर चुप कराने के मामले में डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी करार दिया है, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं दी.
दोषी होने के बाद भी जेल जाने से बचे ट्रंप
अब तक की मिली रिपोर्ट के मुताबिक, जज ने ट्रंप को अनकंडीशनल डिस्चार्ज का आदेश दिया. अर्थात ट्रंप को न तो जेल जाना होगा और न ही कोई जुर्माना देना पड़ेगा. अदालत के आदेशानुसार, ट्रंप भले ही जेल जाने से बच गए है, लेकिन राजनीतिक करियर पर एक धब्बा लग लगया. क्योंकि यह पहला मामला है जब किसी राष्ट्रपति को कोर्ट ने किसी मामलों में दोषी करार दिया है.
ट्रंप का दूसरे कार्यकाल के लिए रास्ता साफ
जानकारों की मानें तो मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ट्रंप को 4 साल तक की जेल की सज़ा सुना सकते थे. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. मर्चन ने एक ऐसा फैसला चुना, जिसने मामले का प्रभावी ढंग से निपटारा करते हुए कई संवैधानिक मुद्दों को पनपने से रोक दिया. वहीं, कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है और इससे उनके व्हाइट हाउस में बतौर राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है.
कोर्ट से सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बने ट्रंप
रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर काबिज होने वाले पहले ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें किसी आपराधिक मामले में दोषी करार देते हुए औपचारिक सजा सुनाई गई. बता दें कि यह मामला साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को 1,30,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किए जाने से जुड़ा हुआ है.
बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति ने पॉर्न स्टार को मुंह बंद रखने के लिए भुगतान करने से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से सजा सुनाए जाने पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी थी, जिससे न्यायमूर्ति मर्चन के लिए शुक्रवार को उनकी सजा का ऐलान करने का रास्ता साफ हो गया था.
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