Pakistan: पाकिस्तान निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला, आरक्षित सीटों का हकदार नहीं PTI समर्थित एसाईसी

Shubham Tiwari
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Sub Editor The Printlines (Part of Bharat Express News Network)
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Election Commission of Pakistan: पाकिस्तान में हुए आम चुनावों के बाद से सियासी उठा पटक जारी है. पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित एसआईसी को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है. पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान की पार्टी के गैर मुस्लिमों को शामिल करने के खिलाफ प्रावधानों को असंवैधानिक बताया है.

आरक्षित सीटें देने से किया मना

दरअसल, पाकिस्तान में आठ फरवरी को हुए आम चुनाव के बाद से आरक्षित सीटों को लेकर विवाद चल रहा है. यह मामला कोर्ट में चल रहा है. चुनाव आयोग ने एक बार फिर जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) को आरक्षित सीटें देने से मना कर दिया है. आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि एसआईसी आरक्षित सीटों के लिए योग्य नहीं है क्योंकि पार्टी गैर-मुस्लिमों को इसका हिस्सा नहीं बनने देती.

निर्वाचन आयोग ने दिया जवाब

बता दें कि पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस याचिका का जवाब दाखिल किया, जिसमें एसआईसी ने आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर उसके दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसके बाद पाकिस्तानी निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गए जवाब में कहा है कि इमरान खान की पार्टी पीटीआई समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआरसी) आरक्षित सीटों के लिए पात्र नहीं है.

गैर मुस्लिम नहीं हो सकता पार्टी का हिस्सा

पाकिस्तानी चैनल ‘जियो न्यूज’ के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में कहा कि एसआईसी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की जा सकतीं, क्योंकि पार्टी ने 24 दिसंबर की समय सीमा तक आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची नहीं सौंपी थी. एसआईसी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का समर्थन प्राप्त है. आयोग ने कहा कि एसआईसी के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता. उसने कहा, ”एसआईसी के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता.

गैर मुस्लिमों के विरुद्ध प्रावधान को बताया असंवैधानिक

निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में कहा “एसआईसी के नियमों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के विरुद्ध प्रावधान असंवैधानिक है. एसआईसी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों की हकदार नहीं है. आयोग ने कहा कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवार एसआईसी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं करने का फैसला किया था और बाद में पेशावर उच्च न्यायालय ने भी यह फैसला बरकरार रखा था. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटें हैं और अन्य 156 सीटें चार प्रांतीय विधानसभाओं में हैं.”

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