पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व सीएम को सुनाई 34 साल की सजा, ठोका 6 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला

Aarti Kushwaha
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Ex CM Jail Sentences: पाकिस्तान की एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने गिलगित बाल्टिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री खालिद खुर्शीद खान को 34 साल जेल की सजा सुनाई है. पीटीआई के नेता खालिद खुर्शीद खान पर इलाके की सुरक्षा एजेंसियों को धमकी देने का आरोप था. बता दें कि जुलाई 2024 में एक विरोध प्रदर्शन के बाद खुर्शीद के खिलाफ राजद्रोह और आतंकवाद से जुड़े मामले दर्ज किए गए थे. साथ ही उनपर धमकी देने का आरोप लगाया गया था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गिलगित-बाल्टिस्तान की आतंकवाद निरोधक अदालत संख्या 1 ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, खालिद खुर्शीद ने 26 जुलाई 2024 को गिलगित में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिलगित-बाल्टिस्तान के मुख्य सचिव, पुलिस कर्मियों और खुफिया एजेंसियों को धमकी दी थी. उन्‍होंने कथित तौर पर कहा था कि यदि वो फिर से सत्ता में आए तो किसी को नहीं बख्शेंगे. साथ ही मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि पूर्व सीएम ने संवेदनशील संस्थानों के खिलाफ हिंसा भड़काई.

खालिद खुर्शीद खान चल रहे फरार

खालिद के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम (जेआईटी) का गठन किया गया और जेआईटी ने जांच में उन्हें दोषी पाया. फिलहाल खालिद खुर्शीद फरार चल रहे हैं. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मामले की कार्यवाही के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सक्षम रहा और इसी वजह से उन्हें अलग-अलग धाराओं के तहत 34 साल की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई गई.

पूर्व सीएम पर लगा 6 लाख का जुर्माना

इस मामले को लेकर अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री पर 6 लाख रुपये का जुर्माने के साथ 34 साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उन्‍हें गिरफ्तार करने के साथ-साथ उनकी सजा को लागू करने का आदेश दिया. इतना ही नहीं, कोर्ट ने नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एनएडीआरए) को उनके कम्प्यूटराइज्ड नेशनल आईकार्ड को ब्लॉक करने का भी आदेश दिया, जिसके बाद उनकी कानूनी स्थिति और जटिल हो गई.

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