H-1B Visa: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने अंतिम कार्यकाल के दौरान बड़ा बदलाव कर दिया है. जो बाइडेन ने एच-1बी (H-1B) वीजा के नए नियमों को लागू कर दिया है. इन नए नियमों से भारतीय लोगों को काफी फायदा होगा. एच-1बी वीजा लेने वालों में भारतीयों की भागीदारी सबसे अधिक है.
साल 2023 में दिए गए 386,000 H-1B वीजा में से 72 फीसदी से अधिक वीजा भारतीयों को दिए गए थे. इसके अलावा भी एक अहम बदलाव हो सकता है. एच-1बी वीजा वाले लोग अपने देश वापस आए बिना ही वीजा का नवीनीकरण करा सकेंगे. इसके होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी. बाइडेन ने शुक्रवार यानी 17 जनवरी से एच-1बी वीजा प्रोग्राम में बदलाव किए हैं.
नए नियम से भारतीयों पर असर
- वीजा पॉलिसी में हुए बदलाव के बाद अब आपको एच-1बी वीजा को लेने के लिए किसी खास एजुकेशनल कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी. इसमें ऐसी ऑप्शनल डिग्रियों को भी मंजूरी दी गई है जो सीधे नौकरी से जुड़ी हों.
- नए नियम के अनुसार, लॉटरी प्रक्रिया में निष्पक्षता रखी जाएगी, साथ ही इन पर सख्ती की जाएगी. ताकि वीजा के आवेदनकर्ताओं को आसानी हो.
- F-1 वीजा पर अमेरिका में शिक्षा हासिल कर रहे विद्यार्थियों के लिए H-1B वीजा प्रक्रिया को आसान बनाया गया है.
- साथ ही अब वीजा आवेदन करने के बाद इसकी प्रक्रिया को तेज किया जाएगा. ताकि लोगों को जल्दी ही वीजा मिल सके.
- नए नियम के मुताबिक, अब कंपनियां अपनी आवश्यकता के हिसाब से अधिक एक्सपर्ट लोगों को हायर कर पाएंगी.
- निरीक्षण के दौरान जानकारी वेरीफाई न करने पर H-1B पिटीशन को रद्द किया जा सकता है.
- नियमों का बेहतर तरीके से पालन के लिए 17 जनवरी, 2025 से नया अपडेट किया गया फॉर्म I-129 अनिवार्य होगा.
H-1B वीजा के खिलाफ थे डोनाल्ड ट्रंप
बता दें कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप H-1B वीजा के खिलाफ थे. ट्रंप कई बार इस वीजा की आलोचना कर चुके हैं. हालांकि हाल ही में उनके बेहद करीबी माने जाने वाले एलन मस्क ने इस वीजा की सराहना की थी. जिसके बाद से ही ट्रंप के तेवर भी इस वीजा को लेकर ढीले पड़े हुए हैं. इसलिए ऐसा भी माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर यह खत्म नहीं होगा.
जानें H-1B वीजा के बारे में
ये वीजा आमतौर पर उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में काम करने के उद्देश्य से जाते हैं. इस वीजा की वैधता छह साल की होती है. एच-1बी वीजा धारक व्यक्ति अपने बच्चों और पत्नी के साथ अमेरिका में रह सकता है. 21 साल से कम उम्र के अविवाहित बच्चे बिना स्टूडेंट वीजा के स्कूल जा सकते हैं. अमेरिकी कंपनियों की मांग के चलते भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स इस वीजा सबसे अधिक हासिल करते हैं.
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