Thailand e-Visa: नई दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास ने बुधवार को यह ऐलान किया है कि थाईलैंड का ई-वीज़ा 1 जनवरी 2025 से भारत में लागू हो जाएगा. इसके साथ ही थाई दूतावास ने यह भी साफ कर दिया है कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए 60 दिनों के लिए वीजा छूट प्रभावी रहेगी. कहा गया है कि नई दिल्ली में रॉयल थाई दूतावास ऑफलाइन पेमेंट सिस्टम के साथ भारत में थाईलैंड के ई-वीज़ा सिस्टम की शुरुआत करने जा रहा है.
कहां करना होगा अप्लाई
दूतावास के अनुसार, गैर-थाई नागरिकों को सभी तरह के वीज़ा के लिए वेबसाइट https://www.thaievisa.go.th पर आवेदन करना होगा. एप्लीकेंट खुद या दूसरे प्रतिनिधियों द्वारा अप्लाई किया जा सकता है. हां, इस बात का ध्यान रहे कि अगर किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई एप्लीकेशन पूरा नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी दूतावास और महावाणिज्य दूतावास की नहीं होगी. आवेदन की प्रक्रिया उपर्युक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है.
वापस नहीं होगा वीज़ा शुल्क
नई गाइडलाइंस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि ऑफलाइन पेमेंट ऑप्शन में अप्लाई करने वालों को वीजा का शुल्क भरना होगा. इसके लिए संबंधित दूतावास और महावाणिज्य दूतावास ऑफ़लाइन पेमेंट ऑप्शन पर ब्योरा देना होगा. साथ ही यह भी बताया है कि किसी भी परिस्थिति में वीज़ा शुल्क वापस नहीं होगा. वीजा प्रोसेस होने में शुल्क मिलने की डेट से करीब 14 कार्य दिवस का समय लग सकता है.
कब से एप्लीकेशन किए जाएंगे स्वीकार
दूतावास ने जानकारी देते हुए कहा कि नामित वीज़ा प्रसंस्करण कंपनियों में प्रस्तुत सामान्य पासपोर्ट आवेदन 16 दिसंबर 2024 तक स्वीकार होंगे. इसके अलावा, दूतावास या महावाणिज्य दूतावास में प्रस्तुत राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट आवेदन 24 दिसंबर 2024 तक स्वीकार होंगे. भारतीय सामान्य पासपोर्ट धारकों के लिए पर्यटन और छोटे व्यापार करने के उद्देश्य के लिए 60-दिनों की वीज़ा छूट अगली घोषणा तक प्रभावी रहेगी.
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