India Bangladesh: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के प्रत्यर्पण का मामले ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है. बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बने अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के वकील करीम असद अहमद खान से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच मानवता के खिलाफ अपराध को लेकर आरोपियों के पर मुकदमे की प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई.
भारत-बांग्लादेश के बीच क्या है संधि?
वहीं, इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत पूर्व पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजेगा?हालांकि इस बात की संभावना काफी कम है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 से प्रत्यर्पण संधि है. इस संधि के मुताबिक, दोनों देशों को एक-दूसरे के अपराधी सौंपने पड़ते हैं.
बता दें कि साल 2015 में बांग्लादेश ने अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था. दरअसल, अनूप चेतिया असम के अलगाववादी संगठन उल्फा का नेता था और वो साल 1997 में ढाका की जेल में बंद था.
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