Israel-Hamas War: गाजा के शहर राफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन को यूनाइटेड नेशंस की टॉप अदालत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने तुरंत रोकने का आदेश दिया है. नीदरलैंड के हेग में स्थित इंटरनेशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस नवाफ सलाम )Nawaf Salam) ने कहा, “इजरायल की नेतन्याहू सरकार को राफा में अपने सेना के अटैक और किसी भी कार्रवाई को तुरंत रोकना चाहिए. क्योंकि, ये गाजा में फिलिस्तीनियों की जिंदगी को पूरी या आंशिक रूप से विनाश की ओर ले जा सकती है.”
बता दें कि इजरायल और हमास के बीच 7 अक्टूबर 2023 से जंग जारी है. हमास ने गाजा पट्टी से इस दिन इजरायल की ओर करीब 5 हजार रॉकेट दागे थे. हमास की ओर से किए गए इस हमले में करीब 1200 लोगों की मौत हो गई थी. उसके बाद से इजरायल गाजा पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने ऐलान किया है कि हमास के खात्मे तक गाजा में एक्शन जारी रहेगा.
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को आदेश पर उठाए जाने वाले कदमों को लेकर एक महीने के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है. कोर्ट ने कहा, मानवीय सहायता के लिए मिस्र के साथ लगने वाली राफा बॉर्डर को खोला जाना चाहिए, ताकि बॉर्डर से गाजा के लोगों को जरूरी मदद पहुंचाई जा सके.”
क्या ICJ के आदेश का होगा असर?
ICJ को दुनिया का सबसे बड़ा कोर्ट कहा जाता है, लेकिन ICJ के पास अपने आदेश का पालन कराने के लिए कोई ताकत नहीं है. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में भी ICJ ने आदेश दिए थे कि रूस यूक्रेन पर अपना आक्रमण रोके, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं हो सका. ऐसे में ये कहना जल्दबाजी होगी कि ICJ के फैसले के बाद इजरायल मिलिट्री ऑपरेशन रोक देगा. लेकिन ये तय है कि इससे नेतन्याहू सरकार पर जंग रोकने के लिए पहले से ज्यादा दबाव बनेगा.
यह भी पढ़े: Chhattisgarh Blast: बारूद फैक्ट्री में धमाका, दस लोगों की मौत की खबर, कई घायल