UN की एजेंसी के खिलाफ इजरायल का सख्त कानून, गाजा के लोगों की बढ़ेगी मुश्किलें

Raginee Rai
Reporter The Printlines (Part of Bharat Express News Network)

Israel New Law: हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सांसदों ने एक ऐसा कानून पारित किया है, जिससे संयुक्‍त राष्‍ट्र की मुख्‍य एजेंसी के लिए गाजा में काम करना मुश्किल हो जाएगा. इजरायली सांसदों द्वारा पारित कानून यूएन की एजेंसी को गाजा के लोगों की सहायता करने पर रोक लगाता है. इस कानून से गाजा के लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. पास हुए कानून के तहत फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी (UNRWA) का इजरायल के अंदर कोई भी गतिविधि करने पर रोक होगा. हालांकि, यह प्रतिबंध तुरंत प्रभावी नहीं होगा.

इजरायल करता रहा है आलोचना

पारित हुए कानून से अब संयुक्त राष्ट्र की मुख्य एजेंसी गाजा के लोगों को मदद नहीं पहुंचा पाएंगी. इजरायल कभी भी UNRWA के पक्ष में नहीं रहा है और इसकी आलोचना करता रहा है. अब जो कानून पास हुआ है उसके पक्ष में 92 और विपक्ष में 10 वोट मिले हैं.

इजरायल के इस कदम से यह स्‍पष्‍ट हो गया है कि आगामी दिनों में गाजा के लोगों को मदद मिलनी मुश्किल हो जाएगी. यूएनआरडब्‍ल्‍यूए की प्रवक्ता जूलियट टौमा ने इजरायल के इस कदम की कड़ी निंदा की है. उन्होंने इसे अपमानजनक बताते हुए कहा कि इससे गाजा और वेस्ट बैंक के कई हिस्सों में मानवीय अभियान प्रभावित होगा.

क्या है UNRWA

यूएनआरडब्‍ल्‍यूए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है, जो इजरायल-फलस्तीन संकट को कम करने के लिए अहम मुद्दों पर काम करती है. यह युद्धग्रस्त गाजा में मानवीय मदद पहुंचा रही है. लोगों को यह एजेंसी आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही अन्य मदद देती है. फलस्तीन के लिए यूएन के इस निकाय को 1949 में बनाया गया था.

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