Nepal Marriage Legal Age: नेपाल सरकार शादी से जुड़े कानूनों में बदलाव की योजना बना रही है, जिसके तहत अब देश में शादी की उम्र 18 साल होगी, जो वर्ततान में 20 साल है. शादी के उम्र में कमी करने को लेकर सरकार ने तर्क दिया है कि शादी की उम्र ज्यादा होने के कारण रेप की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है.
सरकार का कहना है कि नेपाल में शादी की उम्र अधिक होने की वजह से चाइल्ड एक्ट और क्रिमिनल कोड में संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही है. हालांकि मौजूदा समय में नेपाल में क्रिमिनल कोड के मुताबिक, कोई भी शादी तभी मान्य होती है जब दोनों पक्षों की उम्र 20 साल हो.
संशोधन को अंतिम रूप दे रही सरकार
ऐसे में नेपाल सरकार वर्तमान सत्र में चाइल्ड एक्ट और क्रिमिनल कोड विधेयक को रजिस्टर करने की तैयारी कर रही है. इस संबंध में कानून मंत्री अजय चौरसिया ने बताया कि इस मुद्दे पर मेडिकल और साइक्लोजिकल एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की जा रही है. वहीं, गृह मंत्री रमेश लेखक ने कहा कि सरकार इस संशोधन को अंतिम रूप दे रही है, जिससे कानून में बदलाव से समाज में सकारात्मक प्रभाव पड़े.
रोमियो-जूलियट कानून पर भी विचार कर रही सरकार
दरअसल, नेपाल सरकार रोमियो और जूलियट कानून पर भी विचार कर रही है, जो अमेरिका के विभिन्न राज्यों में लागू है. यह कानून ऐसे युवा जोड़ों को अपवाद बताता है, जिनकी उम्र में ज्यादा अंतर नहीं है. वर्तमान में नेपाल के कानून के अनुसार, 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सहमति से भी यौन संबंध रेप माना जाता है, जिससे कई युवक बाल विवाह और रेप के आरोपों का सामना कर रहे हैं.
मिल सकती है ये सजा
बता दें कि नेपाल के क्रिमिनल कोड की धारा 173 के तहत 20 साल की उम्र से कम के व्यक्ति के विवाह को वैध नहीं माना जाता. ऐसे में कानून का उल्लंघन करने पर तीन साल तक की सजा और 30,000 रुपये तक का जुर्माने का भी प्रावधान है.
शादी की उम्र 20 साल रखने का कोई तर्क नहीं
हालांकि इससे पहले साल 2022 में तत्कालीन कानून मंत्री गोविंदा कोइराला बंदी ने तर्क दिया था कि जब 16 साल की उम्र में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और 18 साल की उम्र में मतदान किया जा सकता है, तो शादी के लिए उम्र सीमा 20 साल रखने का कोई तर्क नहीं है.
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