Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को बड़ी राहत मिली है. तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्हें 265 दिनों के बाद रिहाई मिली है. इस मामले की जांच कर रहे अधिकारी ने अदालत को बताया कि इस मामले में भविष्य में किसी अतिरिक्त जांच की कोई जरूरत नहीं है.
दरअसल, बुशरा बीबी को इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था और तोशाखाना मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें 14 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बुधवार को जज मियांगुल हसन औरंगजेब ने पूर्व फर्स्ट लेडी की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए 10 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी.
बेल मिलने के 24 घंटे बाद हुई रिहाई
वहीं, गुरुवार को उनके वकीलों की टीम रिलीज ऑर्डर लेकर रावलपिंडी की आदियाला जेल पहुंची और प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुशरा बीबी को रिहा कर दिया गया. इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी के मौजूद न होने के कारण वह स्योरिटी बॉन्ड नहीं भर पाए जिसके चलते बुशरा बीबी की रिहाई में 24 घंटे से ज्यादा का समय लग गया.
265 दिनों बाद जेल से रिहा हुईं बुशरा बीबी
आदियाला जेल से 265 दिनों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की रिहाई हो गई, लेकिन इमरान खान अभी भी जेल में ही बंद हैं. उन पर पाकिस्तान की सरकार ने तोशाखाना घोटाला समेत कई आरोप लगाए हैं.
क्या है तोशाखाना केस?
बता दें कि तोशाखाना एक ऐसा विभाग है, जहां प्रधानमंत्री या पाकिस्तान सरकार को मिले उपहारों को रखा जाता है. ऐसे में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने 2018 से 2022 के दौरान करीब 14 करोड़ के उपहारों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने पास रख लिया था. इन उपहारों में कई बेशकीमती तोहफे जैसे महंगी घड़ी, अंगूठी और कीमती पेन शामिल थे.
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