Shadman Chowk : पाकिस्तान के पंजाब सरकार को वहां के हाई कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है. दरअसल, पंजाब सरकार ने लाहौर के एक चौराहे का नाम बदलकर स्वतंत्रता संग्राम के नायक शहीद-ए-आजम शहीद भगत सिंह का नाम रखने के संबंध में अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया था, जिससे नाराज होकर कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिये अंतिम मौका दिया है.
लाहौर में शादमान चौक का है मामला
पाकिस्तान के लाहौर में शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने पर हाई कोर्ट के आदेश पर पंजाब सरकार ने अमल नही किया. पंजाब सरकार के इसी मनमनानी के खिलाफ संबंधी याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी.
इस दौरान भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन पाकिस्तान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लाहौर हाई कोर्ट के न्यायाधीश शम्स महमूद मिर्जा ने पंजाब सरकार को इस मामले पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया है, क्योंकि पंजाब सरकार के वकील साद बिन गाजी अदालत में पेश हुए और जवाब देने के लिए और समय मांगा.
मामले की अगली सुनवाई 8 नवंबर को
हालांकि न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि ‘पंजाब सरकार के वकील के अनुरोध पर उन्हें इस मामले पर जवाब देने का आखिरी मौका दिया जाता है. वहीं, याचिकाकर्ता के वकील खालिद जमान खान काकर ने अदालत से कहा कि इस मामले में पहले ही बहुत देर हो चुकी है. ऐसे में इस पर तुरंत फैसला लिया जाना चाहिए. फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर का दिन निर्धारित किया है.
जानबूझ कर कोर्ट के आदेश का नहीं हुआ पालन
आपको बता दें कि फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज रशीद कुरैशी ने शादमान चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने में सरकार के विफल रहने पर अवमानना याचिका दायर की थी. उन्होंने कहा कि साल 2018 में लाहौर हाई कोर्ट ने सरकार को शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने का आदेश दिया था, जहां उन्हें 1931 में फांसी दी गई थी. ‘लेकिन प्रांतीय और जिला दोनों सरकारों ने जानबूझकर लाहौर हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, इस प्रकार अवमानना हुई.
इसे भी पढें:-पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दूध पीने से एक ही परिवार के 13 सदस्यों की मौत, रिश्तेदारों ने लगाया ये आरोप