UAE 10 Year Passport: यूएई पासपोर्ट प्राधिकरण ने आधिकारिक तौर पर अमीराती पासपोर्ट की वैधता को 10 साल तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. ये नई सेवा 8 जुलाई से लागू हो गई है. 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए यह सेवा उपलब्ध होगी.
प्राधिकरण में पहचान और पासपोर्ट के महानिदेशक मेजर जनरल सुहैल जुमा अल खैली ने इस बात को स्पष्ट किया कि 10 साल की वैधता 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों तक ही सीमित है. जबकि 21 वर्ष से कम आयु वाले लोगों के कलए 5 साल का पासपोर्ट जारी किया जाता रहेगा.
कब कर सकते है आवेदन
बता दें कि नए 10 वर्षीय अमीराती पासपोर्ट भी मौजूदा पासपोर्ट की तरह ही जारी किए जाएंगे. वहीं, कोई भी व्यक्ति नई सेवा के लिए तब आवेदन कर सकता हैं जब उनका मौजूदा पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाए, या जब तक उसके सभी पृष्ठ पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो जाते है.
विदेश में रहने वाले क्या करें?
यूएई के नागरिकों के पास अपने नए 10-वर्षीय पासपोर्ट को रिनुअल करने के लिए कई सुविधाजनक ऑप्शन हैं. घरेलू स्तर पर, वे जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ रेजीडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स की ओर से संचालित अपने स्थानीय पासपोर्ट कार्यालय के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.
वहीं, आपातकालीन नवीनीकरण के लिए, नागरिक अबू धाबी, दुबई और शारजाह हवाई अड्डों पर पासपोर्ट कार्यालयों का रूख कर सकते है. ये केंद्र तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए सातों दिन पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं. वहीं, विदेश में रहने वालों के लिए, नई 10-वर्षीय पासपोर्ट सेवा यूएई दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के माध्यम से भी उपलब्ध है.
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