UAE Abortion Law: कट्टर इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अब उन देशों में शामिल होने वाला है, जहां महिलाओं को ऐसा अधिकार मिल जाएगा, जिसकी मांग अमेरिका में भी हो रहा है. दरअसल, यूएई महिलाओं के हक में बड़ा कानून लागू करने का फैसला लिया है. जिसके तहत यूएई में गर्भपात की अनुमति मिल जाएगी. इस कानून के लिए एक प्रस्ताव को वहां की कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है. यदि यह कानून लागू होता है तो यूएई कई अमेरिकी राज्यों को पीछे छोड़ देगा. दरअसल यूएई का ये कानून नौ अमेरिकी राज्यों के प्रावधानों के मुकाबले अधिक उदार होंगे.
इस कानून को लागू करने की तैयारी
खबरों के अनुसार, इस कानून के लागू होने के बाद बलात्कार और अनाचार के मामलों में गर्भपात की अनुमति मिल जाएगी. शर्त ये है कि घटना की तत्काल रिपोर्ट कराई गई हो और 120 दिनों से अधिक की गर्भवती ना हो. यूएई का यह निर्णय काफी अहम इसलिए माना जा रहा है, क्योंकि इस्लामिक देशों में ऐसे मामलों पर ज्यादा चर्चा नहीं की जाती है. यह कानून अमेरिका के नौ राज्यों की तुलना में अधिक बेहतर होंगे. बता दें कि अमेरिकी राज्य बलात्कार और अनाचार के मामलों में भी गर्भावस्था की परमिशन नहीं देते हैं.
कैबिनेट से मिली मंजूरी
इस कानून को लेकर यूएई के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव को मंजूरी भी दी है. प्रस्ताव के मुताबिक, बलात्कार और परिवार के व्यक्ति से व्यभिचार का शिकार महिलाओं को गर्भपात की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इसमें कुछ शर्त भी रखी गई हैं. घटना की तुरंत रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए, इसके साथ ही महिला 120 दिनों से ज्यादा की प्रेग्नेंट न हो. प्रस्ताव में जबरदस्ती, अवैध सहमति या अनाचारपूर्ण संबंधों से गर्भधारण को शामिल किया गया है.
अमेरिकी में गर्भपात कानून की शर्तें
14 अमेरिकी राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हैं जहां गर्भपात के लिए कानून लागू हैं, लेकिन यहां की शर्तें अलग ही हैं. इन राज्यों में अलबामा, केंटकी, लुइसियाना, अर्कांसस,मिसौरी, ओक्लाहोमा, साउथ डकोटा, टेनेसी और टेक्सास हैं, लेकिन ये राज्य बलात्कार या कौटुम्बिक व्यभिचार के मामलों में गर्भपात की परमिशन नहीं देते हैं. एरिजोना में नए कानून ने गर्भावस्था के 15 सप्ताह के बाद गर्भपात पर रोक हैं.
नॉर्थ डकोटा ने गर्भावस्था के 6 सप्ताह तक गर्भपात कराने की अनुमति है. वहीं, वेस्ट वर्जीनिया में गर्भपात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है, लेकिन बलात्कार और अनाचार मामले अपवाद हैं. वयस्कों के लिए आठ सप्ताह और नाबालिगों के लिए 14 सप्ताह तक गर्भपात की परमिशन है.
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